विधानसभा उपचुनाव हेतु मतदान के दिन 17 अप्रैल को निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश होगा
दमोह। भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्टूमेंट्स एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन ने यह घोषित किया है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा उप चुनाव के सिलसिले में अनुसूची के स्तंभ (1) में विर्निदिष्ट तारीख को उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।
राज्य शासन ने एतद द्वारा यह भी घोषित किया है कि विधानसभा उप चुनाव के लिए मतदान के दिन 17 अप्रैल (शनिवार) को निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य अवकाश का दिन होगा। निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक एवं नाम जिला दमोह के 55-दमोह मतदान की तारीख 17 अप्रैल 2021 शनिवार है।