फसलों में आगजनी से हुये नुकसान का किसान भाई फसल बीमा से लाभ लें : कलेक्टर तरूण राठी
दमोह (हिमांशु रैकवार) । 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें दमोह कलेक्टर तरूण राठी ने जिन कृषकों की खेत में प्राकृतिक आपदा से फसलों में क्षति हई है, वे कृषक फसल नष्ट होने के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। जिले के लिये एग्रीकल्चर इन्सोरेंस कंपनी अधिकृत है।
बीमा कंपनी को सूचित करने टोल फ्री नं : 1800116515
इस टोल फ्री नंबर पर बिना किसी शुल्क के किसान सीधे बीमा कंपनी को अपनी नुकसान हुई फसल की शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होंने कहा 72 घंटे में शिकायत दर्ज होने की स्थिति में पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से दो सप्ताह के अंदर सर्वे किया जायेगा।
इसके बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा दावा क्लेम एक सप्ताह के अंदर कंपनी को प्रेषित किया जायेगा। इस दावा क्लेम को तथा बीमा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए बीमा कंपनी के प्रतिनिधि मनोज पटेल दमोह जिले में पदस्थ है जिनका संपर्क नं.- 9131645182 है।
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उपसंचालक किसान कल्याण आरएस शर्मा ने बताया विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारियों से एवं जिला स्तर पर उप संचालक कृषि से भी संपर्क कर सकते है। जिला स्तर पर उप संचालक कृषि का मोबाइल नंबर- 9424686245 है इसके अतिरिक्त सभी किसान भाई अपने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार से बीमा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु संपर्क कर सकते है।
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ज्ञातव्य है जिला प्रशासन द्वारा जिले के उन कृषकों से अपील की गई थी, कि जिले में वर्तमान समय में रबी फसलें पक कर तैयार है, चना फसल की कटाई लगभग पूर्ण हो गई है। गेंहू फसल की कटाई प्रचलन में है। खेत में खड़ी फसल तथा खलियान में प्राकृतिक आगजनी की घटना वर्तमान में संज्ञान में आ रही है। कृषकों के खेतों में खड़ी फसल के नुकसान की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्षति-पूर्ति सहायता प्रदाय करने का प्रावधान है। कृषकों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी में गेंहू तथा चना हल्का स्तर पर तथा मसूर जिला स्तर पर अधिसूचित फसलें है।
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