धारा 144 के तहत जारी न्यायालयीन आदेश में जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने किया आंशिक संशोधन इन चीज़ों में मिलेगी छूट!
दमोह (ऋषभ विश्वकर्मा) । जिला कलेक्टर तरुण राठी ने कुछ चीजों में आंशिक संशोधन किया है,जारी आदेश में राठी ने कहा है की छात्रों के लिये शैक्षणिक पुस्तकों की दुकाने तथा बिजली के पंखों की दुकाने प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को सुबह 10 बजे से सायं 07 बजे तक खुलेगी।
उपार्जन केन्द्रों पर इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रानिक तौल कांटो के स्पेयर पार्टस तथा उनकी मरम्मत हेतु दुकानें सुबह 10 बजे से सायं 07 बजे तक प्रतिदिन खुल सकेंगी।
शहरी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां (आटा मिल, दाल मिल, ब्रेड फेक्टरी आदि) पूरे समय चालू रह सकेंगे, अधिकृत गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयों को पूरे दिन छूट रहेगी, नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित सभी उद्योग शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का पालन करते हुए संचालित रह सकेंगे, इस हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत कॉमन सर्विस सेन्टर (सी.एस.सी.) संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त कर संचालित किये जा सकेंगे तथा मिट्टी के सामान (यथा घड़ा आदि) का विक्रय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से सायं 07 बजे तक फेरी लगाकर किया जा सकेगा । आदेश 19 अप्रैल 2020 में उल्लेखित शेष प्रतिबंध तथा प्रभावी दिनांक यथावत रहेंगे।
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