दमोह जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णत बंद रहेंगे सिर्फ इन चीजों को मिलेंगी अनुमति

damoh ghantaghar

दमोह (ऋषभ विश्वकर्मा) ।राज्य शासन द्वारा संपूर्ण राज्य के लिए कोरोना वायरस को संक्रामक रोग घोषित किया गया है। दमोह के सटे जिलों में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते हुये।

अब दमोह जिले में रोक-थाम के अन्य उपाय किया जाना आवश्यक है। कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को कम करने ’’सामाजिक दूरी’’ बनाए रखने की गहन आवश्यकता  को देखते हुये जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत न्यायालयीन संशोधित आदेश 24 अप्रैल 2020 तथा 19 अप्रैल 2020 में संशोधन किया है।

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संशोधित आदेश में दमोह जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे । मात्र किराना, पशु आहार दुकाने, आटा चक्की, बीज, उर्वरक/कीटनाशक विक्रय हेतु अधिकृत प्रतिष्ठान प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलने की छूट रहेगी । स्वरोजगारी व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें जैसे इलेक्ट्रीशियन, आई.टी. मरम्मत, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई को मात्र घर पर रह कर कार्य करने की अनुमति रहेगी ।

कार्यालयों हेतु निजी सुरक्षा एजेंसियां व आउटसोर्स ऐजेन्सी के कर्मचारियों, बैंक, शाखाओं, ए.टी.एम., बैंकिंग करस्पोंडेन्ट, बीमा कंपनी कार्यालय, मीडिया, कोरियर, ई-कामर्स, गैस ऐजेंसी, पेट्रोल पंप, कोरियर सेवायें, वेयरहाउस, कोल्डस्टोरेज, दुग्ध केन्द्र, सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानों प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी ।

इसी प्रकार अखबार बेण्डर को सुबह 09.30 तक अखवार बांटने की अनुमति रहेगी, दुध विक्रेता दोपहर 12 बजे तक दूध विक्रय कर सकेंगे, फल-सब्जी मात्र हाथठेलों द्वारा/फेरी लगाकर ही विक्रय की जायेगी । थोक मंडियों के खुलने के समय निर्धारण तथा राजमार्गों पर ट्रक मरम्मत दुकाने तथा ढावे चिन्हित कर खोलने के संबंध में संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अधिकृत रहेंगे । अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की सुविधा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी ।

न्यायालयीन आदेश 19 अप्रैल 2020 के बिन्दु क्रमांक-09 में उल्लेखित सभी प्रकार की शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य सुविधायें यथावत रहेंगी । दवाईयों की दुकाने पूर्व की भांति प्रतिदिन दिनभर खुली रहेगीं।  आदेश में किसी क्षेत्र विशेष के लिये यदि कोई अनुविभागीय मजिस्ट्रेट परिवर्तन करना चाहें तो वह इसके लिये अधिकृत होंगे । शेष प्रतिबंध तथा प्रभावी दिनांक यथावत रहेंगे ।

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