जिले के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान 14 अप्रैल 2020 तक पूरी तरह से बंद रहेगें, मेडिकल के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की ही दुकानें खुलेंगी!


दमोह । राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 को संपूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है । जिसके तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दमोह जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था, जो वर्तमान में प्रभावशील है।

मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसे देखते  हुये दमोह जिले में रोक-थाम के अन्य उपाय एवं दुष्प्रभाव को कम करने उद्देश्य से ’’सामाजिक दूरी’’ बनाए रखने की गहन आवश्यकता को देखते हुये  पूर्व में जारी न्यायालयीन आदेश में संशोधन किया है।

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न्यायालयीन संशोधित आदेश 04 अप्रैल 2020 तत्काल प्रभाव से समाप्त किया है तथा न्यायालयीन आदेश 26 मार्च 2020 में आंशिक संशोधन करते हुये दमोह जिले के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान 14 अप्रैल 2020 तक पूर्णतः बंद रहेगें। 

किराना, फल, सब्जी, हाथठेला/ गाड़ियों से ही फेरी लगाकर दोपहर 12 बजे से  सायं 05 बजे तक किया जा सकेगा, जिसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगी,आटा चक्की व कृषि कार्य से संबंधित उपकरणों, स्पेयर पार्ट्स, इनकी आपूर्ति तथा मरम्मत कार्य हेतु अधिकृत प्रतिष्ठानों को दोपहर 12 बजे से शाम के 5 बजे तक खुलने की छूट रहेगी, दूध विक्रेता प्रतिदिन दोपहर 12 बजे तक दूध सप्लाई कर सकेंगे,अखबार वेन्डर को सुबह 09.30 बजे तक अखबार बांटने की छूट रहेगी, दवा दुकानें प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 05 बजे तक खुलेंगी।

होम डिलीवरी के माध्यम से किराना सामान एवं फल/सब्जी मंगाई जा सकेगी तथा होम डिलीवरी का समय दोपहर 12 बजे से 05 बजे तक रहेगा । शेष प्रतिबंध आदेश 26 मार्च 2020 में उल्लेखित तथा प्रभावी दिनांक यथावत रहेंगे।

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