अब रोज़ खुलेंगीं किराना, पशु आहार, आटा चक्की, जिले में बाहरी लोगों का प्रवेश रहेगा बन्द, जाने किस चीज़ पर रहेंगी छूट ये है..

damoh lockdown guidelines

दमोह :(लॉकडाउन 2.0) । नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न हुई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए जिला दमोह की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये पूर्व में जारी समस्त प्रतिबंधात्मक आदेशों को तत्काल प्रभाव से विखण्डित करते हुये पुन: प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। 

आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के तहत कार्यवाही भी की  जावेगी । यह आदेश 20 अप्रैल से 03 मई 2020 तक प्रभावशील रहेगा

जिले में बाहरी लोगों का आवागमन पूर्णत निषेध –

पारित आदेश में दमोह जिले में बाहरी लोगों का आवागमन पूर्णतः निषेध किया गया है, जिले के भीतर मात्र अत्यावश्यक व अनुमति प्राप्त कार्यो हेतु ही घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी । दमोह जिले में दूसरे राज्यों अथवा मध्यप्रदेश के अन्य जिलों से बस एवं अन्य यात्री वाहनों का आवागमन पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही जिले के भीतर संचालित बसों/यात्री वाहनों,आटोरिक्शा, साईकिल रिक्शा का संचालन पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा । परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि समस्त प्रकार का माल परिवहन, उसकी लोडिंग तथा अनलोडिंग की अनुमति रहेगी । 

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माल परिवहन किये जाने वाले खाली वाहनों को भी आवागमन की पूर्णतः अनुमति रहेगी । माल परिवहन वाहनों में अधिकतम 03 लोग (02 ड्रायवर एवं 01 सहायक) जा सकेगें । इसी प्रकार कृषि यंत्रों तथा एम्बुलेंस के परिवहन की भी अनुमति रहेगी । किसी भी सामाजिक,धार्मिक,राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस, मौन जुलूस, चल समारोह, रैली आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, परन्तु शव यात्रा की स्थिति में 20 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नहीं होगी ।

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जिले के समस्त शासकीय व अर्द्ध शासकीय कार्यालय राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप खुलेगें –

इसी प्रकार सभी प्रकार के धार्मिक स्थल/पूजा स्थल आम जनता के प्रवेश के लिए प्रतिबंधित रहेंगे, धार्मिक सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित हैं । जिले के समस्त शासकीय व अर्द्ध शासकीय कार्यालय, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप खुलेगें। परन्तु भारत सरकार के कार्यालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार खुल सकेंगे।

समस्त सिनेमा हाल, मॉल,शापिंग कॉम्पलेक्स,जिम,स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स,स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क,पार्क,थियेटर,बार,ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल तथा मैरिज हॉल आदि आगामी आदेश तक बंद रहेंगे । सभी प्रकार के शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान (किसी भी प्रकार की हावी क्लास सहित) बंद रहेगे । परन्तु सभी ऐंसी संस्थाएं ऑनलाईन अध्य्यन, दूरदर्शन और अन्य शैक्षणिक चैनलों के माध्यम से कार्य कर सकेंगी । कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन तथा पशुपालन से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियां पूर्णतः चालू रहेंगी। कृषकों व कृषि मजदूरों द्वारा कृषि कार्य, पशुपालन कार्य, मत्स्य पालन कार्य पूर्णतः अनुमत रहेगा । इसके अतिरिक्त दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विक्रय एवं परिवहन तथा गौशालाओं का संचालन भी किया जा सकेगा।

प्रतिबंध से पूर्णत मुक्त –

सभी प्रकार की शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य सुविधाएं (आयुष तथा पशुपालन विभाग सहित) कार्यशील रहेगी । उदाहरण के तौर पर समस्त प्रकार के अस्पताल, क्लीनिक, समस्त प्रकार की दवा व चिकित्सा उपकरणों संबंधी दुकानें (चश्में की दुकान सहित), जन औषधि केन्द्र, समस्त चिकित्सीय प्रयोगशालाएं आदि पूरे समय कार्यशील रहेंगी । अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, वन, कोषालय, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, पशुपालन, पशु चिकित्सा, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, डाक सेवा, रेल्वे, खाद्य, उद्यानिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सहित, समस्त विभागों के सामाजिक न्याय से जुड़े संस्थान, कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कृषि उत्पादों की खरीदी, कृषि उत्पादों के उपार्जन में लगी संस्थाएं (न्यूनतम समर्थन मूल्य उपार्जन सहित) प्रतिबंध से पूर्णतः मुक्त रहेंगे। 

जिले के समस्त औद्योगिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान (होटल, रेस्टोरेंट, बार आदि सहित) बंद रहेंगे। परन्तु  किराना दुकान, पशु आहार दुकानें, आटा चक्की, ईंट,मोर्टार दुकानें, कृषि मशीनरी की दुकानें, इनके स्पेयर पार्ट्स तथा कृषि मशीनरी की मरम्मत हेतु रिपेयर सेन्टर, फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर, खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु अधिकृत प्रतिष्ठान तथा बीजों का विनिर्माण, वितरण और रीटेल विक्रय दुकानों को प्रातः 10 बजे से सायं 07 बजे तक छूट रहेगी । अत्यावश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी की सुविधा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, इसे प्रोत्साहित किया जावे। 

पूरे समय छूट रहेगी –

कार्यालयों हेतु निजी सुरक्षा एजेंसियां व आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों, बैंक शाखाओं, ए.टी.एम., बैंकिंग करस्पोन्डेन्ट, बीमा कंपनी कार्यालय, मीडिया, कोरियर, ई-कामर्स, गैस एजेंसी, पैट्रोल पंप, कोरियर सेवायें, वेयरहाउस, कोल्डस्टोरेज, दुग्ध केन्द्र, सार्वजनिक उचित मूल्य की दुकानों को पूरे समय छूट रहेगी । स्वरोजगारी व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें जैसे इलेक्ट्रीशियन, आई.टी.मरम्मत, प्लंबर, मोटर मैकेनिक और बढ़ई प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। 

अखवार वेण्डर को सुबह 09.30 बजे तक अखवार बांटने की छूट रहेगी । दूध विक्रेता दोप. 12 बजे तक दूध विक्रय कर सकेंगे । फल-सब्जी मात्र हाथठेलों द्वारा/फेरी लगाकर ही विक्रय की जावेगी । थोक मण्डियों के खुलने के समय निर्धारण तथा राजमार्गो पर ट्रक मरम्मत दुकानें तथा ढावे चिन्हित कर खोलने के संबंध में संबंधित अनुविभागीय मजिस्ट्रेट अधिकृत रहेंगे । ऐसे समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान/दुकान (पी.डी.एस.दुकानों सहित) जिनको खोलने की अनुमति है, वहां पर सोशल डिस्टेंस बनाये रखने एवं आगंतुकों की दूरी न्यूनतम एक मीटर बनाये रखने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान के मालिक/दुकानदार का होगा।

अनुमति पृथक से प्राप्त करनी होगी –

नगरीय सीमा से बाहर क्षेत्र में संचालित सभी उद्योग/ओ.एन.जी.सी. के अन्वेषण कार्य, ईंट भट्टों, नगरीय सीमा से बाहर क्षेत्र में सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्टों, इमारतों के निर्माण की अनुमति पृथक से प्राप्त करनी होगी । राज्य सरकार के नियमों के तहत आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए मनरेगा योजनांतर्गत गतिविधियां की जा सकेगीं।

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, या ऐसा व्यक्ति जो विदेश यात्रा कर लौटा है, वह अपना संपूर्ण पता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह को उपलब्ध कराएगा एवं वह इस दौरान किस-किस के संपर्क में आया है, इसकी सूचना भी चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षा हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करेगा । इस दौरान स्वयं को होम कोरोन्टाईन में रखेगा अर्थात अन्य किसी के संपर्क में नहीं आएगा।

धारा 269, 270 के तहत कार्यवाही –

प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह शासकीय अमले को चिकित्सीय जांच में सहयोग प्रदान करे । चिकित्सीय अमले द्वारा होम कोरोन्टाईन में अथवा शासकीय भवन में स्थित कोरेन्टाईन सेन्टर में रहने का निर्देश दिये जाने पर संबंधित व्यक्ति,व्यक्तियों के समूह, परिवार को उसका पालन अनिवार्य होगा । किसी के भी द्वारा जानबूझकर किसी प्रकार के संक्रमण फैलाये जाने पर तत्काल रोक लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकनें पर प्रतिबंध रहेगा । होमक्वारेंटाईन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर पाये जाने पर उसके विरूद्ध अन्य प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक –

सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी फैलाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है । अपंजीकृत डाक्टर, झोलाछाप डाक्टर, झाड़फूक करने वाले व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से भ्रामक जानकारी फैलाने, अनुचित दवाईयां या वस्तु इस प्रकार के संक्रमण के नाम पर देने पर रोक लगाई गई है।

ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी देनी होगी –

होटल, लॉज, धर्मशालाओं, हॉस्टल के मालिकों, प्रबंधकों को उनके ठहरने वाले यात्रियों, मुसाफिरों की संपूर्ण जानकारी नाम, पता, मोबाईल नंबर, आई.डी. एवं आगंतुकों की जर्नी हिस्ट्री रखनी होगी और उसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देनी होगी । मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के व्यक्ति या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की संभावना के मामलों में तत्काल इसकी सूचना सी.एम.एच.ओ. को देना आवश्यक होगी । जिला आपूर्ति अधिकारी एवं खाद्य और औषधि प्रशासन के सभी अधिकारी रोस्टर के क्रम में सभी खाद्य पदार्थो एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली सामग्रियों की कालाबाजारी एवं जमाखोरी न होने पावे, इस स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण तथा उनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित –

मेडीकल आवश्यकता को छोड़कर एक बाईक पर एक से अधिक व्यक्ति की सवारी तथा एक निजी यात्री कार में दो से अधिक व्यक्तियों की सवारी पूर्णःरूपेण प्रतिबंधित रहेगी । प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्थाएं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन सुनिश्चित करेंगी । किसी संस्थान में 5 से अधिक लोग एक जगह एकत्रित नहीं होगें । ऐसे समस्त कार्यालयों, कार्य स्थलों, फ्रेक्ट्रियों, संस्थान में Ministry of Home Affairs के आदेश के तहत जारी संलग्नक-2 अनुसार कार्यवाहियां सुनिश्चित की जावेंगी।

अपनी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में मोबाईल क्र.-7587986606 पर देना अनिवार्य –

08 अप्रैल 2020 के उपरांत दमोह जिले में आये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में मोबाईल क्र.-7587986606 पर देना अनिवार्य है । ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अनिवार्यतः होमक्वारेंटाईन करेगा तथा शासन के निर्देशों का पालन करेगा।

M.P. Public Health Act 1949  के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा । परन्तु किन्ही अपरिहार्य कारणों से कहीं कोई विशेष अनुमति की आवश्यकता होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट प्रदान करने हेतु सक्षम होगें । जिले के भीतर यात्री परिवहन की अनुमति अनुविभागीय मजिस्ट्रेट तथा जिले के बाहर हेतु अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट जारी करेगें । यदि किसी क्षेत्र को इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में 
’’कंटेनमेंट क्षेत्र’’ घोषित किया जाता है, तो वहां उक्त छूट प्रवर्तन में नहीं रहेगी।

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यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य के जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, लेकिन जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की
धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।

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