एमपी में कोरोना कर्फ्यू के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी हुऐ

New guidelines issued regarding corona curfew in MP

प्रदेश डेस्क। MP Corona Curfew New Guideline: मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में जारी पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए गृह विभाग ने नवीन दिशा-निर्देश (Guideline) जारी किये गये हैं। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

जिसमे सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, वह प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज (School or College) खोले जाने के संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं। तत्सम्बन्धी आदेश जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान (Coching Institute) बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस (Online Classes) चल सकेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।

सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा।

समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व देना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अं‍तिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।

रूल ऑफ सिक्स : अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। यह दिशा-निर्देश 31 जुलाई, 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि इन दिशा-निर्देशों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें।

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