जिले में अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए गए खाद्य पदार्थों का संग्रह एवं विक्रय करने वाले छह खाद्य कारोबार कर्ताओं के विरुद्ध,न्यायालयीन प्रकरण ए.डी. एम. कोर्ट में किये गए पेश

दमोह। (हिमांशु रैकवार): कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत डी.ओ. खाद्य सुरक्षा प्रशासन राकेश अहिरवाल तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया द्वारा विधिनुसार खाद्य पदार्थों के अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर छह न्यायालयीन प्रकरण अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन प्राधिकारी दमोह मीना मसराम के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये।
प्रस्तुत किये गए प्रकरणों में घंटाघर के पास स्तिथ शांति शीतल सदन प्रो. अखिल नागदेव को अवमानक दूध का विक्रय, बाराद्वारी स्थित नोतानी ट्रेडर्स प्रो. ताराचंद नोतानी को मिथ्याछाप बिस्किट, क्रीम रोल का विक्रय, घंटाघर मागंज स्कूल के सामने स्थित संजय जनरल स्टोर्स प्रो. संजय आहूजा को मिथ्याछाप स्टार ब्रांड चिक्की, हलचल ब्रांड चटपट चूरन गोली एवं शिवा ब्रांड जेम्स का विक्रय, आज़ाद मार्केट घंटाघर स्तिथ शंकर स्टोर्स प्रो. रोहित लालवानी को मिथ्याछाप सोन पपड़ी, चाऊमीन एवं राधिका ब्रांड चिक्की का विक्रय, बस स्टैंड स्थित पंकज ट्रेडर्स प्रो. अमित नोतवानी को मिथ्याछाप शीला ब्रांड टोस्ट, कूकीज एवं किंग ब्रांड फ्रूट बॉल कंफेक्शनरी का विक्रय एवं कचौरा शॉपिंग सेंटर स्थित अमर ट्रेडर्स प्रो. अमर आहूजा को मिथ्याछाप उमेश ब्रांड मैंगो कैंडी, वाई.आर.डी. ब्रांड ऑरेंज कैंडी एवं कैमको ब्रांड डेरी कंफेक्शनरी विक्रय करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंर्तगत प्रकरण ए.डी.एम. कोर्ट में प्रस्तुत किये गए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी माधवी बुधौलिया ने विधिवत प्रकरण तैयार करके अभिहित अधिकारी,खाद्य सुरक्षा प्रशासन, दमोह राकेश अहिरवाल से प्रकरणों में लिखित अभियोजन स्वीकृति पश्चात प्रकरण श्रीमान अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गए हैं।