शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य कोई भी फीस नहीं वसूल सकते निजी स्कूल, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का फैसला
जबलपुर | मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ कर दिया कि निजी स्कूल छात्र-छात्राओं से सरकार के आदेश के अनुसार सिर्फ शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) लेने का अधिकार हैं। अब, वह मनमाने तरीके से अन्य मद में फीस वसूली कतई नहीं कर सकते।
हाई कोर्ट ने इस सख्त अंतरिम आदेश के साथ ही राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी कर 28 जुलाई तक जवाब-तलब करने को कहा है। गुरुवार को न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
![]() |
Advertisement |
इस दौरान याचिकाकर्ता भोपाल निवासी अमित शर्मा की ओर से अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि मध्यप्रदेश के कई निजी स्कूल विद्यार्थियों-अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाव के लिये लागू किए गए लॉकडाउन के चलते राज्य के सभी स्कूल बंद हैं। इसके बावजूद भोपाल का भदभदा रोड स्थित बिलाबोंग इंटरनेशनल हाई स्कूल छात्रों से ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन फीस के अलावा बिल्डिंग, एक्टिविटी सहित अन्य कई मदों में फीस वसूल कर रहा है।
जबकि राज्य सरकार ने 24 अप्रैल व 16 मई को इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि स्कूलों में नियमित रूप से पढ़ाई चालू होने तक छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी मद में फीस न वसूल की जाए।
दमोह न्यूज़ से जुड़ी अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक लाइक और ट्विटर पर फॉलो करें और हमें Google समाचार पर फॉलो करें।