नाबालिक के साथ छेड़छाड़ के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका हुई निरस्त
दमोह। नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपीयों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है दरअसल 12 सितंबर शाम करीब 4 बजे 16 वर्षीय लड़की अपने काम से कहीं जा रही थी तभी दोनों आरोपीगण आमिर खान उम्र 22 साल और जिलानी खान उम्र 20 वर्ष दोनो के साथी अन्य आरोपी माजिद व कल्लू जबरदस्ती घूमने को चलने के लिए मजबूर करने लगे। उनमें से एक कल्लू खान ने बालिका का हाथ पकडकर खींचने का प्रयास किया।
आरोपी करीब 8 माह पूर्व से बालिका को परेशान कर रहे थे। घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज की गई। आरोपियों की ओर से अपना पक्ष रखते हुए जमानत याचिका का विरोध जिला अभियोजन अधिकारी श्री ब्रजमोहन शर्मा द्वारा किया गया जहां अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने जमानत याचिका रद्द कर दी।
आपको बता दें इससे पहले आरोपी माजिद द्वारा भी जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो भी माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई थी। आरोपियों के विरुद्ध 354, 354 क, 354घ, 34 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है।