दमोह में एक हफ्ते और बढ़ाया गया लॉकडाउन, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय
दमोह। दमोह जिले में एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) की समयसीमा को बढ़ा दिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोरोना मरीजों के संख्या को देखते जिले में फिलहाल 1 सप्ताह और लॉकडाउन जारी रखने का फ़ैसला लिया गया है। दरासल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने जनता कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया था। जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे की जिले में लॉकडाउन से 1 जून को राहत मिल सकती है।
कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक संपन्न हुई , इस बैठक में दमोह जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में शामिल मंत्री की अध्यक्षता में जिले में कोरोना कर्फ़्यू 1 हफ्ते तक और बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बैठक में दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग अध्यक्ष राहुल सिंह, पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार, विधायक हटा पी एल तंतुवाय , बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी , कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर आलोक गोस्वामी , नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्य बज संजय यादव, मोंटी रैकवार, भरत यादव , रत्नेश पांडे , दीपक मिश्रा, भागीरथ पटेल सहित बड़ी संख्या में अधिकारी , कर्मचारी मौजूद रहे।
बैठक में लिए गए अहम फैसले:
कोराना से संक्रमित मरीज जिन्हे होम क्वारिंटाइन में रखा गया है ऐसे मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जहां उनका उपचार किया जायेगा। ताकि दमोह वर्तमान में सक्रिय मरीजों का उपचार कर यह सुनिश्चित जाए की उनके द्वारा कोरोना का संक्रमण किसी अन्य व्यक्ति तक ना पहुंचे। जिससे जिले में संक्रमण की स्थिति को सुधारा जा सके और जिले में जल्द अनलॉक की प्रक्रिया की जा सके।
आपको बता दे की गृह मंत्री ने गुरुवार को कैबिनेट मंत्रियों की एक मीटिंग में सूबे के कारोबारी गतिविधियों को भी एक बार फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। नरोत्तम मिश्रा ने 1 जून से दी जाने वाली राहतों का ऐलान करते हुए बताया कि ‘निर्माण कार्य और अन्य कारोबारी गतिविधियों को 1 जून से शुरू किया जाएगा।
अनलॉक जिलों में इन चीज़ों पर मिलेगी राहत:
‘सरकारी दफ्तरों को 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोला जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रार ऑफिस, कृषि मंडियों और किसान कल्याण विभाग के कार्यालयों में कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति रहेगी। यही नहीं राज्य में शादियों की भी अनुमति देने का फैसला लिया गया है। लेकिन दूल्हा और दुल्हन समेत सिर्फ 20 लोगों की ही मौजूदगी की अनुमति रहेगी। यही नहीं शादी में आने वाले सभी अतिथियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा।
मंदिरों, मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों को भी खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन एक समय में परिसर में सिर्फ़ दो लोगों की ही मौजूदगी रहेगी। हालांकि सार्वजनिक गतिविधियों पर अभी रोक रहेगी। राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के जुटान पर रोक जारी रहेगी। मंत्री ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की ओर से प्रतिबंधों को हटाने पर फैसला लिया जाएगा। बता दें कि राज्य में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 23 पर्सेंट तक पहुंच जाने पर जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। इससे पहले भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। लेकिन हालात में काबू न हो पाने पर जनता कर्फ्यू लागू करने का फैसला हुआ था।