दमोह : खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालो को अब FSSAI Registration अब होगा अनिवार्य!
दमोह। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अंतर्गत प्रत्येक खाद्य कारोबार कर्ता को किसी भी प्रकार के खाद्य व्यापार शुरू करने के पहले fssai Food Safety and Standards Authority of India (एफ.एस.एस. ए.आई) का लाइसेंस या रेजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा 01 अक्टूबर 2021 से खाद्य व्यापारियों को इनवॉइस, कैश मेमो,नगद रसीद आदि पर 14 डिजिट /अंको के एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं उसके तहत बने नियम एवं विनियम का क्रियान्वयन एफ.एस.एस. ए.आई. लाइसेंस एवं रेजिस्ट्रेशन नंबर पर निर्भर करता है। खाद्य व्यापार तंत्र वृहद है एवं किसी भी खाद्य व्यापारी का एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर आसान तरीके से दिखाई नहीं देता है एवं न ही किसी भी उपभोक्ता को सरल रूप में उपलब्ध होता है। कोई भी विश्वसनीय नियामक संरचना मजबूत उपभोक्ता शिकायत प्रणाली पर निर्भर करती है जिसमें कोई भी सेवा/प्रोडक्ट प्राप्त करने वाला निवारण हेतु शिकायत दर्ज कर सकता है। परंतु उपभोक्ता के पास आवश्यक एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर नहीं है तो उपभोक्ता को उस संबंध में शिकायत करना एक कठिन कार्य जैसा है। जबकि जो नियामक हैं उन्हें भी उस शिकायत के उद्भव को पता करना कठिन कार्य है क्योंकि शिकायत को तुरंत निराकृत करने के लिए सही पते के बिना कार्य करना कठिन होता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी,दमोह राकेश अहिरवाल ने बताया यूनिक लोकेटर कोड के बिना डेटा बेस तैयार नहीं हो सकता है जोकि खाद्य सुरक्षा में एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर होता है। वर्तमान में पैक्ड फूड के लिए लेबल पर एफ एस एस ए आई नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, परंतु मुख्य मुद्दा खाद्य व्यापार जैसे रेस्टोरेंट,मिठाई दुकान कैटरर्स,फुटकर दुकानों से है जहां बिल पर खाद्य लाइसेंस या पंजीयन नंबर का उल्लेख नहीं होता है, जबकि अधिकतर खाद्य व्यवसाय बिना बिल के होता है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम (खाद्य व्यवसाय लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन) को संशोधित किया गया है जिसमें रेस्टोरेंट्स में फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए अनिवार्य किया गया है परंतु उपभोक्ताओं को एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर को आसान तरीके से पता करने में अभी भी कमी ही है। अब खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के अनुमोदन से यह निर्धारित किया गया है कि सभी प्रकार के खाद्य कारोबारकर्ता को अपने नगद रसीद, इनवॉइस, कैश मेमो,बिल आदि पर 14 डिजिट/अंको के एफ.एस.एस. ए.आई. लाइसेंस या पंजीयन नंबर को प्रदर्शित करना अनिवार्य है। जब भी कोई खाद्य व्यापारी दो ट्रांजैक्शन डाक्यूमेंट्स जारी करता है जैसे ट्रांसपोर्ट चालान/ बिल एवं इनवॉइस तब दोनों डाक्यूमेंट्स पर एस एस एस ए आई नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है केवल जीएसटी ई-वे बिल पर यह अनिवार्य नहीं है। इससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार के खाद्य व्यवसाय के बारे में जानकारी एस एस एस ए आई पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से मिल सकेगी।
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सांकेतिक फोटो |
उपभोक्ता एफ.एस.एस. ए.आई. पोर्टल पर विजिट करके एवं फूड सेफ्टी कनेक्ट एप्प के माध्यम से उक्त 14 डिजिट/अंको के एफ.एस.एस. ए.आई. लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत के संबंध में उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत उक्त खाद्य व्यापारी के एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर के द्वारा ऑनलाइन कर सकता है। अधिकतर शिकायतें स्पष्ट जानकारी के अभाव में अनिराकृत ही रह जाती हैं। एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर का उल्लेख करने से एफ.एस.एस. ए.आई. के समग्र जागरूकता में सुधार हो सकेगा। अगर कोई भी खाद्य व्यापारी उक्त एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर का अपने बिल पर उल्लेख नहीं करता है तो वह गैर अनुपालन की श्रेणी में आ जाएगा।
इस योजना से पब्लिक डिमांड बढ़ेगी एवं खाद्य व्यापारियों को लाइसेंस एवं पंजीयन लेने का दबाव भी बनेगा। प्री-पैक्ड फूड के लेबल पर निर्माता का खाद्य लाइसेंस नंबर होता है परंतु उक्त पैकेट का निर्माता से उपभोक्ता तक के सफर को पता करने,ट्रैक तथा ट्रेस करने के तंत्र में अभी भी कमी है। इस व्यवस्था से खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तरीके में उक्त एफ.एस.एस. ए.आई. नंबर का उल्लेख करने से सुधार होगा। अभी किसी भी प्रकार के नए ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट को जारी करने के लिए बाध्यकारी नहीं किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्तमान में कमर्शियल ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस एवं नियामक कर कानून के अंतर्गत आवश्यकता है इससे लाभ प्राप्त करना है।