दमोह उपचुनाव पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी 2 मई के परिणाम को लेकर दिया ये अहम आदेश!
दमोह। दमोह जिले में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) ने दमोह उपचुनाव को लेकर अहम आदेश जारी किया हैं। दरासल दो अधिवक्ताओं की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उपचुनाव के परिणामों (Election Results) पर किसी भी तरह का जश्न या रैली पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तथा मतगणना में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव परिणाम किसी भी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आए, लेकिन जीत का जश्न नहीं मनाया जाएगा। हाईकोर्ट ने याचिका का अहम दिशानिर्देशों के साथ निराकरण कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अन्य राज्यों के चुनाव के मामले में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, लेकिन दमोह उपचुनाव (Damoh By Election) को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया हैं।
हाईकोर्ट ने साफ़ कहा है कि आगामी मतगणना प्रक्रिया में कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन होना चाहिए।
मतगणना स्थलों में अनावश्यक भीड़ की मौजूदगी न रहे इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग मास्क और सैनिटाइजेशन का भी पूरी तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।
आपको बता दे कि इसके पहले चुनाव आयोग भी जश्न और रैलियों पर रोक लगा चुका है। अब दमोह उपचुनाव के परिणामों के बाद यह देखना होगा कि हाईकोर्ट के इस आदेश का दमोह जिले में कितना पालन किया जाता है। क्योंकि इसके पहले भी दमोह विधानसभा उपचुनाव में जो बड़ी लापरवाही बरती गई उसका परिणाम अब न केवल दमोह वासी बल्कि पूरा मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) कि जनता भुगत रही है।