जिले में शराब दुकानो के समय मे हुई वृद्धि अब इतने बजे तक खुलेंगी दुकानें!
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सांकेतिक फोटो
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दमोह। प्रदेश में मदिरा, ओर भांग विक्रय की दुकानों का संचालन करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त करते हुए आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में निर्धारित समय अनुसार मदिरा, भांग दुकानों को खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं ।
कलेक्टर तरुण राठी ने निर्देशित किया है की देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानों के समूह, एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2020-21 संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण 25 फरवरी 2020 की कंडिका 36 के अनुसार मदिरा दुकानों का बिक्री समय निर्धारित किया गया है।
मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे के पँजियो को पूर्ण संधारित किए जाने के लिए मदिरा दुकानें प्रातः 8:30 बजे से खोली जाएगी, प्रातः 8:30 बजे से प्रातः 9:30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9:30 से रात्रि 11:30 तक रहेगा।
उन्होंने निर्देशित किया है रेस्टोरेंट होटल रिसोर्ट तथा क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक एवं उपभोग समय रात्रि 12 बजे तक रहेगा। तदनुसार दमोह जिले में समस्त दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाए, साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाए।