ग्राम महुना में हो रहे बाल विवाह को महिला बाल विकास की टीम द्वारा रोका गया
दमोह | आज 27 जून को ग्राम महुना अंतर्गत होने वाले बाल विवाह को महिला बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी पटेरा कृपाल आठिया द्वारा रोका गया, जिसमें केवलारी बक्सवाहा से आने वाली बारात में वर अरविंद अहिरवार की उम्र 21 वर्ष से कम बताई गई है।
जबकि बालिका कुमारी तुलसा अहिरवार की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, लेकिन वर की उम्र 21 वर्ष से कम होने के कारण मौके पर पहुंचकर परियोजना अधिकारी पटेरा द्वारा होने वाले बाल विवाह को रोका गया। उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत सजा के प्रावधानों के बारे में समझाइश दी गई। उपस्थित सभी लोगों ने बाल विवाह ना करने के लिए सहमति जताई। इस मौके पर पुलिस थाना पटेरा एसआई सुषमा श्रीवास्तव और उनके साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा।
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