गाली गालोंच कुल्हाड़ी से मारने वाले आरोपीयों कि जमानत याचिका खारिज
पथरिया। 17 सितंबर को सुबह 10:00 बजे ग्राम चौथा बमोरी में याचिकाकर्ता गनपत अपने घर के बाजू में बरसात के पानी को निकालने हेतु नाली बना रहा था तभी उसके पड़ोसी जगदीश पटेल, दिनेश पटेल, माया रानी पटेल वहां आए और गनपत को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे तथा नाली बनाने से मना करने लगे फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो आरोपी जगदीश ने कुल्हाड़ी से गनपत के साथ मारपीट कर दी, गनपत को कुल्हाड़ी के बैट से बाएं हाथ की भुजा में दाएं गाल में पीठ में मुंदी चोटें आई, बीच बचाव करने गनपत की पत्नी अर्चना एवं मां सुमत रानी आई तो आरोपीगण जगदीश एवं माया रानी ने अर्चना के साथ मारपीट कर दी अर्चना को जगदीश ने कुल्हाड़ी मारी जो उसके माथे में ,दाहिने हाथ की कलाई में छिंगली में लगी जिससे खून निकलने लगा एवं दाहिने कंधे में मुंदी चोट आई।
आरोपी दिनेश ने सुमतरानी को हंसिया मारा जिससे उसके दाहिने हाथ की टिहनी में चोट लगी गनपत ने थाना पथरिया में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गनपत की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ,अर्चना के कंधे मे अस्थिभंग होने पर अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 326 भारतीय दंड विधि का इजाफा किया गया। अभियुक्त गण की ओर से पथरिया न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया।
अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश महोदय द्वारा अभियुक्त गण की जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से जमानत पर बहस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एडीपीओ आभा जैन द्वारा की गई।