अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ सिर्फ एक ही परिजन को रूकने की अनुमति होगी
दमोह | सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस एपिडेमिक/महामारी को देखते हुए जानकारी दी है कि चिकित्सालय में भर्ती मरीज के साथ सिर्फ एक ही परिजन को रूकने तथा गंभीर रूप से भर्ती मरीज के साथ अधिकतम दो लोगों को रूकने की अनुमति होगी।
मरीजों के अन्य परिजनों/ रिश्तेदार आदि को व्यवहारिक मुलाकात करने की अनुमति नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है अस्पताल परिसर में धूकना अपराध घोषित किया गया है, तय स्थान पर वाहन पार्क न होने की दशा में ट्रेफिक पुलिस को कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा।
उन्होंने कहा है जिला चिकित्सालय परिसर में बिना गेट पास के पाये जाने पर 100 रूपये जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं कोविड-19 एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाही भी की जायेगी। कोरोना वायरस महामारी/एपिडोमिक के समय एपिडोमिक एक्ट एवं केन्द्र सरकार की सोशल डिस्टेंसिंग की अधिसूचना जारी है,नहीं मानने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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