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MP Panchayat Chunav: मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने इन 27 प्रतिशत सीटों पर सामान्य सीटों की तरह चुनाव का निर्देश दिया। कल ही कोर्ट ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में दिए गए ओबीसी आरक्षण को भी निरस्त किया था।
आपको बता दें कि एमपी में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया सहित अन्य प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई। कोर्ट ने दो टूक कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण मामले में आग से मत खेले। याचिकाकर्ताओं के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो तो ही कराइए।
मध्यप्रदेश में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया यह संविधान की धारा 243 C और D का साफ उल्लंघन है। अभी सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत आदेश आना शेष है। मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद चुनाव रोकने पर निर्णय लिया जाएगा।