कोरोना वायरस से समुचित सुरक्षा एवं बचाव का ध्यान रखा जाये- कलेक्टर


damoh collector

दमोह। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट एस.कृष्ण चैतन्य द्वारा 26 जून को जारी किये गये संशोधित आदेश के अनुक्रम में दमोह जिले में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यु समाप्त किये जाने के कारण शुष्क दिवस समाप्त किया गया है।

जिले की समस्त 58 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों, भांग दुकान, एफएल-2, एफएल-3 बार को अन्य दिवसों समान प्रत्येक रविवार को भी प्रात: 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

उन्होंने निर्देशित किया है इस दौरान कोरोना वायरस से समुचित सुरक्षा एवं बचाव का ध्यान रखा जाये। ग्राहकों के मध्य कम से कम 2 गज की दूरी होना आवश्यक है, इससे संबंधित उपाय किये जायें। 

मदिरा दुकानों के बाहर एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो। मदिरा दुकान के बाहर सैनेटाइजर तथा हैण्डवास की व्यवस्था की जाये तथा दुकान पर कार्यरत कर्मचारी मास्क एवं दस्तानों का प्रयोग अनिवार्यत करें। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।


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