मास्क नहीं पहनने वालों को ओपन जेल में रखा जाएगा, जुर्माना भी लगेगा: सीएम शिवराज

jail for not wearing mask

भोपाल। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने अब कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) का पालन कराने के लिए सख्ती करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को काेरोना की समीक्षा बैठक में आज मंत्रालय में वी.सी. के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क जरूरी है। 


उन्होंने कहा हर व्यक्ति मास्क लगाए इसके लिए सीख देने के साथ सख्ती भी जरूरी है। प्रदेश में सभी वर्गों के सहयोग से सघन जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। ऐसा माहौल बने कि हर व्यक्ति मास्क लगाने के लिए स्वत: प्रेरित हो। मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाया जाए एवं कुछ समय के लिए ओपन जेल (Open Jail) में भी रखा जाए। 


इंदौर में 708, भोपाल में 502, जबलपुर में 205, ग्वालियर में 120, उज्जैन में 89, रतलाम में 79, खरगोन में 74, बड़वानी में 72, छिंदवाड़ा में 71, बैतूल में 65, कटनी में 50, झाबुआ में 47, शाजापुर में 47 COVID19 के नये प्रकरण आये हैं। 


प्रत्येक गरीब मरीज का निशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाए। उन्हें आयुष्मान कार्ड के आधार पर निशुल्क चिकित्सा दें। साथ ही आवश्यकतानुसार जिन निजी अस्पतालों में बेड्स खाली हैं, उनके साथ अनुबंध कर बेड्स की संख्या बढ़ाएं। जिन स्थानों पर रविवार को लॉकडाउन (Lockdown) है, वहां रविवार को भी वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन लगवा सकेंगे।


आगामी गणगोर आदि त्यौहार घर पर ही मनाएं। सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाने तथा मेलों आदि की अनुमति नहीं होगी। निजी अस्पताल कोरोना उपचार के लिए शासन द्वारा निर्धारित फीस ही लें।

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