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जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी (File Photo) |
दमोह। जिला मजिस्ट्रेट तरूण राठी ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 02 अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।
उन्होंने थाना तारादेही जिला दमोह निवासी विनय जैन पिता संतोष कुमार जैन, थाना पथरिया वार्ड नं.-05 निवासी परषोत्तम पिता हल्ले ऊर्फ झुन्नी लाल साहू को आगामी 03 माह अर्थात 90 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु प्रतिबंधित किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार इस अवधि में प्रत्येक सोमवार को परषोत्तम साहू अनुविभागीय दण्डाधिकारी पथरिया एवं प्रत्येक मंगलवार को विनय जैन अनुविभागीय दण्डाधिकारी तेन्दूखेड़ा के न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे । इन दिनों में शासकीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस में उपस्थिति दर्ज करायेंगे तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।