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भोपाल। MP Vyapam scam: सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने भोपाल में 2012 की मध्यप्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के मामले में व्यापमं के चार पूर्व अधिकारियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने गुरुवार को बताया कि इस सप्ताह के शुरुआत में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.बी. साहू ने भादंसं की संबद्ध धाराओं, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनयम, आईटी अधिनियम के तहत 17 उम्मीदवारों और 12 बिचौलियों सहित 33 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये हैं।
उन्होंने कहा कि आरोपियों पर धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज गढ़ने, साजिश रचने और कंप्यूटर डाटा में हेराफेरी करने के आरोप लगाए गए हैं। व्यापमं के पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, पूर्व प्रिंसिपल एनालिस्ट नितिन महिन्द्रा और अन्य दो पूर्व अधिकारी अजय सेन एवं चंद्र कांत मिश्रा सहित अन्य आरोपियों ने सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान स्वयं को दोषी नहीं माना है।
दिनकर ने कहा कि प्रदेश की पुलिस सेवा में उप निरीक्षकों, सूबेदारों और प्लाटून कमांडरों की भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले 17 अभ्यर्थियों सहित व्यापमं के चार पूर्व कर्मचारियों एवं 12 बिचौलियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
आपको बता दें कि व्यापमं द्वारा मध्य प्रदेश की विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं एवं प्री-मेडिकल टेस्ट (PMT) में पिछले कई वर्षों में कथित रूप से अनियमितता कर करोड़ों रुपये के घोटाले हुए और इसमें तत्कालीन मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव (अब दिवंगत) भी घिर गए थे। इसके अलावा इस घोटाले में अनेक कई पेशेवर व्यक्ति, मंत्री, नेता, नौकरशाह, दलाल एवं छात्र भी शामिल थे इनमें से एक मंत्री सहित कुछ लोग जेल में रह चुके हैं।
हिंदी अखबार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक़, सीबीआई ने व्यापमं घोटाले में 170 FIR दर्ज की थीं, इनमें से 143 मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, 7 मामलों की जांच अभी जारी है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार, इससे जुड़े केसों में 2,500 से ज्यादा लोग आरोपी हैं, जिनमें से करीब 1,000 परीक्षार्थी हैं, जुलाई 2015 से सीबीआई इस घोटाले की जांच कर रही है।