दमोह | जी.एस.टी. काउंसिल (GST Council) की 40 वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार ऐसे सभी करदाताओं के मामले में जिनके पंजीयन विवरण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण निरस्त किये गये हैं, उन्हें एक फ़िर अवसर दिया जा रहा है।
वाणिज्यिक कर अधिकारी तिवारी ने बताया है की ऐसे व्यवसायी जिनके पंजीयन 12 जून अथवा उसके पूर्व निरस्त कर दिए गए थे, वे अपना विवरण पत्र प्रस्तुत कर रिवोकेशन हेतु आवेदन जी.एस.टी. पोर्टल पर 31 अगस्त तक प्रस्तुत कर अपना पंजीयन करा सकते है।
उन्होंने कहा ऐसे व्यवसायी जिनका टर्नओवर कम है वे एसएमएस के माध्यम से ही अपना विवरण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि तक विवरण पत्र प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा विलंब का शुल्क माफ कर दिया गया है। इच्छुक व्यवसायी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।